हाइलाइट्स

  • फसलें खराब होने पर अब सरकार देगी मुआवजा
  • झारखंड फसल राहत योजना के तहत किसानों को मिलेगी राहत
  • 30 नवंबर तक किसान कर सकते हैं अप्लाई

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Baat Aapke Kaam Ki: फसल बर्बाद होने पर झारखंड सरकार देगी मुआवजा, इस योजना के तहत करें अप्लाई

झारखंड में किसानों के लिए खुशखबरी है. प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर राज्य सरकार किसानों को मुआवजा देगी. जानिये विस्तार से...

Baat Aapke Kaam Ki: फसल बर्बाद होने पर झारखंड सरकार देगी मुआवजा, इस योजना के तहत करें अप्लाई

Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana: नवंबर के महीने में किसान रबी की फसल यानी कि गेहूं, जौ, आलू, चना आदि बोने में जुटे हैं. लेकिन अगर बारिश या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. उन्हें लागत का भी नुकसान होता है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं.

इसी तरह झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना (Jharkhand Rajya Fasal Rahat Yojana) की शुरुआत की है. इसके तहत किसानों को नुकसान का मुआवजा मिलता है. आज 'बात आपके काम की' में हम जानेंगे कि ये योजना क्या है. किसान इस योजना के जरिए किस तरीके से लाभ पाएं और इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है.

झारखंड फसल राहत योजना 2023 क्या है? (What is Jharkhand Crop Relief Scheme 2023?)

यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल को नुकसान होता है तो ऐसे में सरकार मुआवजा देती है. प्राकृतिक आपदा जैसे- ओले पड़ना, बारिश आदि. इस योजना के तहत किसानों को नुकसान नहीं, बल्कि उनकी आय बढ़ेगी और वह आत्मनिर्भर होंगे.

योजना का उद्देश्य है कि किसानों के फसल का नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वे नुकसान की चिंताओं से मुक्त रहें.

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झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लाभ (Benefits of Jharkhand State Crop Relief Scheme)

  • योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल पर नुकसान होने पर आर्थिक सहायता मिलती है.
  • किसानों को नुकसान की राशि सीधे तौर पर सरकार देगी.
  • इसके लिए किसानों को कोई भी बीमा कंपनी से प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है.

झारखंड फसल योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और योग्यता

  • किसान झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
  • पहले से किसी बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
  • वहीं, किसानों के पास अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, आईडी कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय और निवास सर्टिफिकेट, खेत का खाता नंबर/खसरा नंबर होना जरूरी है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड में रहने वाले सभी किसान 30 नवंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं.

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झारखंड फसल राहत योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://jrfry.jharkhand.gov.in/ पर जाएं.
  • नए पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करें.
  • फिर इसमें अपनी सभी जानकारी जैसे नाम,पता, खसरा संख्या आदि दर्ज करें.
  • इसके बाद रिजस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर आपका सफल आवेदन हो जाएगा.

इसके अलावा किसान सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर भी जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इसके बाद नुकसान का आंकलन करने के लिए अधिकारी आते हैं, फिर किसान के खाते में मुआवजे की राशि दी जाती है.

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योजना के प्रमुख प्रावधान

  • योजना के तहत सिर्फ प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसल क्षति के मामले लागू होंगे.
  • योजना का लाभ लेने के लिए खऱीफ और रबी के मौसम में अलग-अलग आवेदन करना होगा.
  • नुकसान का आंकलन और निर्धारण क्रॉप किटंग एक्पेरिमेंट के आधार पर किया जाएगा.
  • 30 से 50 प्रतिशत नुकसान होने पर प्रति एकड़ 3 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
  • 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल नुकसान होने पर प्रति एकड़ 4 हजार रुपये दिए जाएंगे.
  • अधिकतम 5 एकड़ तक फसल के नुकसान पर सहायता राशि दी जाएगी.

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