हाइलाइट्स

  • बैंक में ग्राहकों के लिए भी कई अधिकार
  • बैंक कर्मी ग्राहकों से नहीं कर सकते गलत व्यवहार
  • बैंक ग्राहकों को शिकायत करने का पूरा अधिकार

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Baat Aapke Kaam Ki: बैंक ग्राहकों को मिलते हैं ये अधिकार, बैंक कर्मी तंग करें तो सीधे RBI से करें शिकायत

Bank Customers Rights: बैंक कर्मी किसी भी ग्राहक के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं. ऐसा होने से होने से रोकने के लिए ग्राहकों को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए. पढ़िये विस्तार से... 

Baat Aapke Kaam Ki: बैंक ग्राहकों को मिलते हैं ये अधिकार, बैंक कर्मी तंग करें तो सीधे RBI से करें शिकायत

Bank Customers Rights: बैंक में जब भी जाने की बात हो तो ऐसा लगता है कि दो से तीन घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे. क्योंकि लंबी लाइन, बार-बार डॉक्यूमेंट्स को लेकर दूसरी डेट पर बुलाना वगैरह-वगैरह की झंझट. इस बीच ग्राहकों की परेशानी तो बढ़ती ही है, कभी-कभी बैंक के कर्मचारी भी अपना आपा खो देते हैं.

ऐसे कई केसेस भी सामने आए, जिसमें बैंक कर्मचारी ग्राहकों से बदतमीजी से बात करते हैं, उनका टाइम खराब करते हैं, मिनटों के काम के लिए रोज-रोज बैंक के चक्कर लगवाते हैं. आज 'बात आपके काम की' में हम बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड ग्राहकों के अधिकारों के बारे में जानेंगे. साथ ही अधिकारों के हनन पर शिकायत कहां करें.

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बैंक में ग्राहकों के पास हैं ये अधिकार (Customers have these rights in the bank)

  • बता दें कि RBI (Resever Bank Of India) की गाइडलाइन के मुताबिक, कोई भी बैंक कर्मी किसी भी कस्टमर के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता.
  • उसकी जाति, लिंग, उम्र, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता.
  • डरा-धमकाकर किसी कॉनट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं करवा सकता.
  • जबरदस्ती या बेवकूफ बनाकर किसी स्कीम में निवेश नहीं करवा सकते.
  • ग्राहक को उसके खाते की जानकारी देने से मना नहीं कर सकता.
  • ग्राहक की पर्सनल डिटेल्स को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता.

बैंक कर्मी एक साथ नहीं जा सकते लंच ब्रेक पर

साथ ही बैंक कर्मचारी एक साथ लंच ब्रेक पर नहीं जा सकते हैं. ये RBI का नियम है कि बैंक अधिकारी एक-एक करके लंच ब्रेक ले सकते हैं. इस बीच बैंक का काम नियमित रूप से चलना चाहिए. ग्राहकों को घंटों इतजार कराना नियमों के खिलाफ है, इसलिए अगर बैंक कर्मचारी लंच के नाम पर आपको घंटों इंतजार कराएं या काम में लेट-लतीफी करें तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं.

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Customer Complaint Register में दर्ज करें शिकायत

ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने के लिए बैंकों में कस्टमर कम्प्लेन्ट रजिस्टर (Customer Complaint Register) होते हैं, जहां शिकायत (https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx) लिखा जा सकता है. या फिर बैंक मैनेजर और नोडल ऑफिसर से भी कम्प्लेन्ट किया जा सकता है.

Grievance Redressal Forum में दर्ज करवाएं शिकायत

इसके अलावा लगभग हर बैंक ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम (Grievance Redressal Forum) की सुविधा देती है. यानी ग्राहक किसी बैंक कर्मचारी की शिकायत यहां भी दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर या मेल आईडी पर कम्प्लेन्ट फाइल कर सकते हैं. ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर आपको बैंक की वेबसाइट से मिल सकता है.

एक और बात कि शिकायत करने के बाद भी अगर बैंक कोई एक्शन ना ले तो क्या करें...इसके लिए भी RBI ने सुविधा दी है.

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बैंकिंग लोकपाल ऑफिस में कर सकते हैं शिकायत

आप बैंक की शिकायत अपने शहर के बैंकिंग लोकपाल के ऑफिस में जाकर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन यानि कि टोल फ्री नंबर 14448 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. हालांकि इसके लिए भी कंडीशन है.

जैसे जिस बैंक से रिलेटेड समस्या है, उस बैंक ने ग्राहक की शिकायत रिसीव की हो और उनकी तरफ से एक महीने के अंदर ग्राहक को कोई जवाब न दिया गया हो. बैंक ने ग्राहक की शिकायत ही खारिज कर दी हो. या फिर बैंक ने ग्राहक को जो जवाब दिया हो, उससे वह संतुष्ट न हो.

इसके अलावा भी कुछ अधिकार हैं, जिनमें-

  • अकाउंट खोलने का अधिकार.
  • जानकारी पाने के पूरा हक.
  • खाते में नहीं है पैसा तो भी बंद नहीं हो सकता अकाउंट.
  • मुफ्त में दोबारा चालू होगा खाता.
  • बुजुर्गों और विकलांगों को एक ही विंडो पर देनी होगी सारी सर्विस.
  • फटे पुराने नोट बैंक में बदलवाएं.
  • फंड ट्रांसफर करने का अधिकार.
  • चेक कलेक्शन में हुई देरी तो आपके पास है मुआवजा पाने का अधिकार.
  • शिकायत करने का पूरा अधिकार.

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