हाइलाइट्स

  • जन्म प्रमाण पत्र की तरह डेथ सर्टिफिकेट भी जरूरी
  • परिवार का सदस्य ही बनवा सकता है मृत्यु प्रमाण पत्र
  • व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के अंदर दें एप्लीकेशन

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Baat Aapke Kaam Ki : डेथ सर्टिफिकेट बनवाना क्यों है जरूरी, क्या है तरीका, पूरा प्रॉसेस यहां जानें

Death Certificate : डेथ सर्टिफिकेट बनवाना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है. इसे बनवाने का पूरा प्रॉसेस जानिये... 

Baat Aapke Kaam Ki : डेथ सर्टिफिकेट बनवाना क्यों है जरूरी, क्या है तरीका, पूरा प्रॉसेस यहां जानें

Death Certificate : किसी भी शख्स की मृत्यु के बाद उसके प्रमाण पत्र किसी काम के तो नहीं रहते, लेकिन व्यक्ति की मौत से जुड़ा मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है. जिसकी जरूरत कई जगहों पर पड़ती है. कई बार मृत्यु के बाद परिवार डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, जिससे आगे चलकर उनकी परेशानी बढ़ जाती है. इसी साल लोकसभा में पारित कानून के बाद अब इसे भी अहम दस्तावेज माना गया है.

आज 'बात आपके काम की' में हम आपको बताएंगे कि डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) क्यों जरूरी है और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद इसे कैसे बनवाएं, ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी से बच सकें.

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना क्यों है जरूरी ? (Why is it necessary to get a death certificate made)

व्यक्ति की मृत्यु के बाद इंश्योरेंस क्लेम, बैंकिंग कार्य और प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) का होना जरूरी है. ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं, जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर लोन लेकर फर्जीवाड़ा भी हुआ है. ऐसे में इस प्रमाण पत्र के जरिए धोखाधड़ी को रोका जा सकता है.

इसके लिए संबंधित व्यक्ति के आधार से डेथ सर्टिफिकेट को लिंक कर दिया जाता है. इससे फर्जीवाड़ा रोकने में काफी मदद मिलेगी.

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के क्या हैं नियम ? (What are the rules for making death certificate?)

डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के अपने नियम हैं. अगर व्यक्ति की मृत्‍यु किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या मेडिकल संस्थान में हुआ है तो इसकी जानकारी संस्‍थान को संबधित रजिस्ट्रार को 21 दिनों के अंदर देनी होती है.

अगर मृत्‍यु घर पर हुआ है तो परिवार के मुखिया या फिर किसी और रिश्तेदार को इसकी जानकारी सब-रजिस्‍ट्रार को 21 दिनों के अंदर देनी होती है. इसका मतलब है कि डेथ सर्टिफिकेट को हर हाल में 21 दिनों के अंदर ही बनवाना होता है. बता दें कि जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हुई हैं, उसी जगह पर इसका रजिस्‍ट्रेशन भी होता है.

डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफलाइन तरीका (Offline method to make death certificate)

मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक सादे कागज पर एप्लीकेशन लिखें. इसमें मृत व्यक्ति का नाम, उम्र, पता, मृत्यु का समय, स्थान, माता-पिता का नाम दर्ज करें. इसके बाद रजिस्‍ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन (Application) को जमा कर दें. 21 दिनों के बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर मृतक व्यक्ति का प्रमाण पत्र लेना होगा.

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो आवेदनकर्ता है, वो मृतक का रिश्तेदार या फिर परिवार का सदस्य होना चाहिए. इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स (Documents) की बात करें तो मृतक का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आवेदन पत्र, शपथ पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है.

मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए ऑनलाइन तरीका (Online method to make death certificate)

  • सबसे पहले Official Website crsorgi.gov.in पर जाकर अपना स्टेट चुनें.
  • होम पेज पर HOW TO Apply के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुलकर आ जाएगी.
  • इस पीडीएफ में sign up के लिए दिए लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा.
  • फॉर्म में जरूरी जानकारी के बाद कैप्चा कोड लिखकर रजिस्टर कर दें.
  • रजिस्टर होने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड ईमेल पर आएगा.
  • फिर दोबारा से आप लॉगिन कर मेन्यू में दिखे डेथ ऑप्शन को चुनें.
  • यहां पर Add Registration पर क्लिक करने के बाद डेथ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 7 खुल जाएगा.
  • इस फॉर्म में मृत व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारी भरकर सबमिट कर दें.
  • इसके कुछ दिनों बाद मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट इसी साइट से डाउनलोड किया जा सकता है.

मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे चेक करें स्टेटस?

Death Certificate Application Status चेक करने के लिए संबंधित राज्य की eDistrict आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. वहां होमपेज पर 'आवेदन की स्थिति' विकल्प पर क्लिक करें और बॉक्स में अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें, जो आवेदन सबमिट करने के बाद मिला होता है. इसके बाद चेक स्टेटस बटन पर क्लिक करने के बाद स्टेटस पता चल जाएगा.

डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की लगती है फीस (Fees are charged for making death certificate)

डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फीस की बात करें तो 10 से 15 रुपये लगते हैं. इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन 21 दिनों के बाद किया जाए तो इसके लिए नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं. ऐसे में अतिरिक्त फीस भी लगती है. लेकिन 30 दिन तक होते-होते 2 रुपए की लेट फीस अदा करके आप रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं.

वहीं, एक साल की देरी होने पर लेट फीस 5 रुपए हो जाती है... ऑनलाइन एप्लीकेशन लेट करने पर लेट रजिस्ट्रेशन में डाल दिया जाता है.

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