दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- अब Twitter पर एक्शन के लिए फ्री सरकार, नहीं माना नया IT कानून

Updated : Jul 06, 2021 16:54
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Editorji News Desk

ट्विटर (Twitter) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में माना कि उसने भारत के नए IT Rules का पालन नहीं किया. इस पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते. सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है.

दरअसल, नया IT कानून लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में शिकायत दी गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से पूछा कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की? ट्विटर को दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति में कितना समय लगेगा? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को दो टूक कहा कि अगली सुनवाई पर स्वष्ट जवाब लाएं, वर्ना आप परेशानी में होंगे. अब 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

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