मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में कोरोना वायरस (corona virus) के बढ़ते कहर को देखते हुए राज्य सरकार ने Essential Services Maintenance Act यानी एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है. इसके एक्ट के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी सेवाएं देने से इनकार नहीं कर सकेंगे. एस्मा निजी (private), सरकारी (Government) और मेडिकल संस्थाओं समेत 10 सेवाओं पर 3 महीने तक लागू रहेगा. जिसके बाद डॉक्टर (Doctors) और नर्स (nurses) ड्यूटी करने से इनकार नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा शिवराज सिंह (Shivraj singh) सरकार ने 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र के बॉर्डरों को सील करने का निर्णय लिया है. इस दौरान बसें न आ सकेगी और न जा सकेगी. वहीं वैक्सिनेशन(vaccination) का टारगेट दोगुना करने का भी फैसला किया है.