बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वो पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) को AIIMS या दिल्ली के किसी दूसरे बेहतर अस्पताल में शिफ्ट करे. टॉप कोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी कप्पन का इलाज अब दिल्ली में होगा, और जब वह ठीक हो जाएंगे तब उन्हें मथुरा जेल में फिर से शिफ्ट किया जाएगा. दरअसल कप्पन के परिवार और केरल पत्रकार संघ ने आरोप लगाया है कि सिद्दीक कप्पन को अस्पताल में बेड से जंजीर से बांध कर रखा गया, और उसका सही से इलाज नहीं हो रहा.
कप्पन को बाथरूम में गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और फिर वहां उन्हें कोरोना भी हो गया. बता दें कि पत्रकार कप्पन को पिछले साल सितंबर में हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था, हाथरस में 14 सितंबर 2020 को एक दलित युवती के साथ कथित तौर पर बर्बर तरीके से बलात्कार किया गया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. वहीं यूपी सरकार कप्पन को PFI का सदस्य बताती रही है.