सुप्रीम कोर्ट ने भी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon और Flipkart को CCI जांच मामले में कोई राहत नहीं दी. सोमवार को कोर्ट ने CCI यानी कॉम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के निवेदन पर CCI जांच में शामिल होने का समय चार हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. लेकिन ये साफ कर दिया है कि दोनों कंपनियों को जांच का सामना करना होगा. जजों की बेंच ने कहा कि जितनी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां आप हैं, उसके हिसाब से आपको एंटी-ट्रस्ट जांच के लिए वॉलंटियर करना चाहिए, लेकिन आप आपत्ति जता रहे हैं.
इससे पहले अमेजन और फ्लिपकार्ट ने CCI की जांच के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ये समझ में नहीं आ रहा कि Amazon और Flipkart जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे, जब कोई नियम तोड़ा नहीं तो डर किस बात का.
दरअसल, पिछले साल कुछ रिटेलर्स की शिकायत पर CCI ने जांच का आदेश दिया था. आरोप है कि दोनों कंपनियां अपने प्लैटफॉर्म पर चुनिंदा सेलर्स को ही प्रमोट करती हैं और कॉम्पीटीशन खत्म करने के तरीकों का इस्तेमाल करती हैं.