कोरोना काल के बीच सोमवार को पेश हुए आम बजट को एक तरफ मोदी सरकार ऐतिहासिक तो दूसरी तरफ विपक्ष धोखा बता रही है. इस बार का डिजिटल बजट पेपरलेस रहा. एक आम टैक्सपेयर्स की जिंदगी पर इस बजट का क्या होगा असर, आइए जानते हैं...
आम टैक्सपेयर्स के लिए बजट में क्या?
- टैक्स् स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- 75 से ज्यादा उम्र वालों को अब टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं
- सिर्फ पेंशन या बैंक के ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर लोगों को ये छूट
- PF पर मिलने वाले ब्याज को टैक्सेबल इनकम में शामिल किया गया
- साल में 2.5 लाख से ज्यादा PF में जमा करने पर मिलनेवाले ब्याज पर टैक्स लगेगा
- टैक्सपेयर्स के लिए अब ITR भरना होगा ज्यादा आसान
- ITR फॉर्म में डिविडेंड इनकम समेत कई जानकारी पहले से भरी मिलेगी
- कर चोरी मामलों में अब 6 की जगह 3 साल पुराने टैक्स रिटर्न ही खोले जाएंगे
- 50 लाख से ज्यादा कर चोरी के मामलों में 10 साल पुराने रिटर्न खोले जा सकेंगे
- ULIP प्रीमियम पर सेक्शन 10(10d) के तहत मिलने वाली टैक्स छूट सीमित हुई
- 2.5 लाख से ज्यादा ULIP प्रीमियम पर लगेगा टैक्स
- अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत नया मकान खरीदने पर टैक्स में छूट जारी
- 45 लाख तक का मकान खरीदने पर 1.5 लाख रु तक की छूट जारी रहेगी
- डिजिटल लेन-देन वाले कारोबारियों को 10 करोड़ तक के टर्नओवर पर टैक्स ऑडिट से राहत
- फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर बनाने की तैयारी
- इलेक्ट्रानिक डॉक्यूमेंटेशन और जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई