उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों ने मंगलवार को अदालत के सामने दावा किया कि उन्हें कोर्ट के आदेशों के बावजूद जेल में चार्जशीट तक पहुंच नहीं दी गई है. जेल में कंप्यूटर सिस्टम पर भारी-भरकम 18,000 पन्नों की चार्जशीट पढ़ने के लिए कुछ अन्य आरोपियों को एक्सेस मिल गई है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा की नहीं. एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने मामले की सुनवाई 2 फरवरी को आगे के लिए टाल दी है. दिल्ली दंगों में आरोपी खालिद सैफी, शिफा उर रहमान और शादाब अहमद ने कहा कि उन्हें अब तक चार्जशीट पढ़ने का मौका नहीं मिला है. आरोपियों के दावों के बाद अदालत ने नाराजगी जाहिर की है कि आखिर क्यों सभी आरोपियों को चार्जशीट पढ़ने के लिए एक समान समय स्लॉट नहीं दिया गया.