Supertech: बिल्डर को SC से बड़ा झटका, गिराए जाएंगे नोएडा में अवैध बने दो 40 मंजिला टावर

Updated : Aug 31, 2021 14:58
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ANI

Supreme Court's order in Emerald case: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि नोएडा में अवैध रूप से बना उसका एमराल्ड टावर गिराया जाए. टॉप कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि 3 महीने के अंदर सुपरटेक के ये ट्विन टावर्स (Supertech twins tower) को गिराया जाए. यही नहीं इनमें जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं उन्हें ब्याज के साथ पैसा वापस किया जाए. 

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यह अवैध निर्माण नोएडा अथॉरिटी (Noida authority) और सुपरटेक बिल्डर की मिलीभगत का नतीजा है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे-सीधे बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन किया गया. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का टावरों को गिराने का फैसला बिल्कुल सही था. 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों टावरों को गिराने की कीमत भी सुपरटेक बिल्डर से वसूलने का आदेश दिया है. 

Allahabad High CourtSupreme CourtNoidaSupertech

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