सुप्रीम कोर्ट ने CAA और NRC के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों पर रासुका लगाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है. विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों पर रासुका लगाया जा रहा है जिसके विरोध में ये याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा की याचिका पर टॉप कोर्ट ने कहा कि वह अधिकारियों के हाथ नहीं बांध सकता. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि वो सरकार को NSA लागू करने से रोकने के लिए सामान्य निर्देश नहीं पारित कर सकती, लेकिन अगर NSA के दुरुपयोग के व्यक्तिगत मामले उसके संज्ञान में लाए जाएं तो वो निश्चित रूप से कुछ कर सकती है. आपको बता दें कि NSA के तहत पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो चाहे तो 12 महीनों तक बिना मुकदमे के किसी शख्स को हिरासत में रख सकती है.