सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court)CBSE बोर्ड से दो याचिकाओं पर जवाब मांगा है. इन याचिकाओं में बारहवीं क्लास के छात्रों ने अपने स्कूलों में 30: 30: 40 फॉर्मूला ना अपनाए जाने की शिकायत की है. अर्जी में आरोप लगाया गया है कि स्कूल की इस नाकामी के बारे
में सीबीआई को सूचित किए जाने के बावजूद सीबीएसई की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया. इस बीच बोर्ड ने अपना जवाब दायर करने के लिए वक्त मांगा है. पीठ ने बोर्ड को 20 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है. अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के ममता शर्मा बनाम CBSE केस में जारी निर्देश का हवाला दिया गया है.
इन्हीं निर्देशों के आधार पर सीबीएसई ने 8 अगस्तर को 30:30:40 फॉर्मूला तैयार किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था. इसके बाद बोर्ड परीक्षा के रद्द होने की वजह से बारहवीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड में छात्रों द्वारा हासिल अंकों के आधार पर निर्धारित किया गया. इसके लिए बोर्ड ने 30:30: 40 का फॉर्मूला तय किया था.