आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद रघुराम कृष्णम राजू (Raghu Rama Krishna Raju) के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने पर राजद्रोह (Sedition) के आरोप का सामना कर रहे दो तेलुगू न्यूज चैनलों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से चार हफ्तों में जवाब तलब किया है. सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए SC ने कहा कि आंध्र सरकार को इन दो चैनलों TV 5 and ABN Andhrajyothi के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि चैनलों के खिलाफ आंध्र सरकार की ओर से राजद्रोह की कार्रवाई करना सही नहीं है. अब समय आ गया है कि कोर्ट 'राजद्रोह' को परिभाषित करें.
बता दें कि तेलुगु चैनल टीवी 5 और ABN Andhrajyothi ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ FIR रद्द करने की मांग की थी. इन चैनलों पर आंध्र सरकार की ओर से राजद्रोह और वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद आर कृष्णम राजू के विचारों को प्रसारित करने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है.