पिछले करीब एक साल से बंद निजामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz) के अंदर नमाज की अनुमति दे दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब देश के बाकी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो निजामुद्दीन के मरकज में इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की इस अपील खारिज कर दी जिसमें कहा गया था कि वेरिफाइड लोगों में से केवल 20 को एक बार में अंदर जाने दिया जाए. कोर्ट ने आदेश में कहा कि 14 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, इसलिए मरकज में 5 वक्त की नमाज की अनुमति दी जाती है. हालांकि लोगों को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन का पालन करना होगा.