अब कम मात्रा में Drugs रखना नहीं होगा अपराध, सरकार Parliament में रखेगी नया बिल

Updated : Nov 24, 2021 10:21
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Editorji News Desk

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) के ड्रग्स केस पूरे देश में सुर्खियों में रहा है. अब इसका इफेक्ट भी दिख रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सरकार नारकोटिक्स कानून (Narcotics Law) में संशोधन करने जा रही है. जिसके तहत कम मात्रा में ड्रग्स रखना अपराध नहीं होगा.

केन्द्र सरकार इस संबंध में शीतकालीन सत्र (winter session) में ही नारकोटिक्स ड्रग्स बिल, 2021 पेश कर सकती है. इसके तहत यह प्रावधान जाएगा कि कम मात्रा में गांजा, भांग समेत कई और नशीले पदार्थ पाए जाने को अपराध नहीं माना जाएगा.

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बता दें कि खान समेत कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह मांग उठी थी. यहां तक की बीते 10 नवंबर को ही प्रधानमंत्री कार्यालय (Office of the Prime Minister) में हुई एक हाईलेवल बैठक में इस संबंध में सिफारिश भी की गई थी. इस बैठक में राजस्व विभाग, गृह विभाग, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे.

इसके लिए 1985 के कानून की धाराओं 15,17,18, 20, 21 और 22 में संशोधन किए जाएंगे, जिनका संबंध ड्रग्स की ख़रीद, उपभोग, और फाइनेंसिंग से है. सरकार में ये राय बनी है इस कानून से नशे की लत में गए लोगों को सुधरने का मौका मिल सकेगा.

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