महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया, अब सूबे में कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उनके लिए कोरोना के टीके(Covid 19) की डोज़ लगवाना जरूरी होगा. अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट (RTPCR REPORT) दिखाना जरूरी रहेगा.
अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे किसी भी शख्स को राज्य में 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा. इस बीच महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले भी बढ़ रहे हैं. शुक्रवार को ठाणे में एक नया मामला सामने आने पर केसों की संख्या कुल 66 हो गई है तो इस वैरिएंट से जान गंवाने वाले लोगों की तादाद 5 है, इनमें दो रत्नागिरी और एक मुंबई, बीड़ और रायगढ़ ज़िले से है.