दिल्ली सरकार ने कार और बाइक चलाने के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं. जिसके तहत अगर आप की कार में बैक सीट पर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपको फाइन देना पड़ सकता है. कार की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगानी होगी, जिससे हादसे के वक्त उसे गंभीर चोट न लगें. वहीं बाइक में अब साइड मिरर जरूरी कर दिया गया है. अगर कोई व्यक्ति बिना साइड मिरर की बाइक पर पकड़ा जाएगा तो उसे फाइन देना होगा. कार की बैक सीट पर बेल्ट लगाने का नियम तोड़ने वालों को 1000 रुपये देने होंगे. वहीं बाइक में साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा.