Mumbai Rape Case: मुंबई की अदालत ने कहा- क्राइम सीन से कॉन्डम मिलना सहमति से सेक्स का सबूत नहीं

Updated : Sep 02, 2021 20:41
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Editorji News Desk

मुंबई की एक अदालत ने रेप के एक केस में कहा है कि क्राइम स्‍पॉट पर कॉन्‍डम (Condom at Crime Scene) मिलना सहमति से सेक्‍स का संकेत नहीं है. दरअसल इस केस में आरोपी ने अपने बचाव में यह दलील दी थी कि, क्राइम स्पॉट पर कॉन्‍डम मिला है जो ये बताता है कि पीड़‍िता के साथ उसने सहमति से यौन संबंध (Consensual Sex) बनाए थे. लेकिन कोर्ट ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया. हालांकि, अदालत ने मामले की जांच पूरी होने तक आरोपी को जमानत दे दी है. 

दरअसला पीड़िता के पति नेवी (Naval Quarter) में काम करते हैं और वह सरकारी क्वॉर्टर में रहती हैं. महिला के मुताबिक, क्वॉर्टर में दो नौसेना कर्मी घर शेयर करते हैं. पीड़िता के मुताबिक अप्रैल के महीने में उनका पति 5 महीने की ट्रेनिंग के लिए केरल गया तो वो क्वार्टर के अपने हिस्से में अकेले रह रही थीं. उनके पति के जाने के कुछ दिन बाद ही आरोपी ने उनके साथ रेप किया और फिर किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी भी दी थी, लेकिन महिला ने अपने पति को सबकुछ बताया और पुलिस मामला पुलिस में आया.

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