Love Jihad: गुजरात सरकार को HC से झटका, कहा- शादी में फंसाने वाले एंगल के साबित होने तक FIR नहीं

Updated : Aug 19, 2021 19:29
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Editorji News Desk

गुजरात की विजय रूपाणी सरकार (Gujrat) को कथित लव जिहाद कानून (Love Jihad) पर हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने समेत इसकी कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि लड़की को लालच देकर फंसाया गया है तब तक किसी भी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना की जाए.हाईकोर्ट ने ये फैसला जमीयत उलेमा की अर्जी पर सुनाया गया. इस याचिका में जमीयत ने इस कानून पर रोक लगाने की मांग की थी.

याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने इस कानून की धारा -3,4,5 और 6 के संशोधनों को लागू करने पर फिलहाल रोक लगाई है, कोर्ट ने कहा जब तक शादी में जोर जबरदस्ती और लालच का एंगल साबित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर नहीं कि जा सकती. रूपाणी सरकार ने इसी साल 15 जून को कथित लव जिहाद रोकने के लिए गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) एक्ट 2021 लागू किया था.

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