पाकिस्तानी टेररिस्ट हाफिज सईद (Pakistani terrorist Hafiz Saeed) के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (Jamaat-ud-Dawa) के 6 आतंकवादियों को लाहौर हाईकोर्ट (Lahore High Court) ने बरी कर दिया है. ये सभी टेरर फाइनेंसिंग मामलों में दोषी थे. निचली अदालत ने इन्हें टेरर फंडिंग (Terror Funding) के मामले में सजा भी सुनाई थी. लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी आतंकवादियों को बरी कर दिया. हालांकि निचली अदालत ने हाफिज अब्दुल रहमान मक्की यानी हाफिज सईद के बहनोई को भी इस मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी.
बता दें कि हाफिज सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन माना जाता है. लश्कर-ए-तैयबा 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन है. हमले में 6 अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे. हाफिज सईद को UN जैसी संस्थान ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया हुआ है.