Kerala HC: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश- Covishield वैक्सीन का गैप 4 हफ्ते करने की दें छूट 

Updated : Sep 06, 2021 22:42
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Editorji News Desk

Kerela HC on Covishield: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच गैप कम करने को कहा है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो लोग टीके की दूसरी खुराक जल्दी लेना चाहते हैं उनके लिए पहली खुराक के चार हफ्ते बाद ही कोविन पोर्टल (Co-Win) पर दूसरी खुराक का समय लेने की इजाजत दी जाए. आपको बता दें कि फिलहाल ये गैप 84 दिन का है. 

जस्टिस पी बी सुरेश कुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले लोगों को कोरोना से जल्दी और बेहतर सुरक्षा के बीच चयन करने की इजाजत दे सकती हैं, तो कोई वजह नहीं है कि वही सुविधा यहां रहने वाले लोगों को नहीं दी जा सकती. खासकर उन लोगों को जो अपने रोजगार या शिक्षा की वजह से जल्द सुरक्षा चाहते हैं. 

दरअसल वैक्सीन की दोनों डोज के बीच गैप को कम करने से जुड़ी याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थीं, इनपर अदालत ने 3 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब हाईकोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार को ये नए निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें: Vaccination Update: PM बोले- जितने टीके एक दिन में हम लगा रहे हैं उतनी कई देशों की जनसंख्या नहीं है

COVISHIELDKerala High CourtCOVID VACCINEGOI

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