भारत सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए सख्त किए नियम, दो पार्ट में आए गाइडलाइंस

Updated : Feb 18, 2021 08:55
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Editorji News Desk

ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने के बीच भारत सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की है. सरकार ने इसे दो पार्ट में जारी किया है. पार्ट ए में सभी विदेशी यात्रियों के लिए दिशानिर्देश हैं वहीं पार्ट बी यूके, यूरोप और मिडल ईस्ट के यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. ये गाइडलाइन 22 फरवरी से लागू होगी. पार्ट ए के मुताबिक यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा और RTPCR टेस्ट रिपोर्ट भी देनी होगी. सेल्फ मॉनिटरिंग या होम क्वारंटीन के लिए लिखित गारंटी देनी होगी. इमजेंसी में भारत आने वाले शख्स या फिर जिनके घर में किसी की मौत हुई हो सिर्फ उनको नियमों में छूट मिलेगी. वहीं पार्ट बी वालों के लिए 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री देनी होगी और ये भी बताना होगा कि भारत में कहां-कहां सफर करेंगे. अपने साथ RTPCR कोरोना टेस्ट भी लाना होगा जो 72 घंटों से पुराना नहीं होना चाहिए. एयरपोर्ट पर होने वाले कोरोना टेस्ट में निगेटिव आने पर ही बाहर निकलने दिया जाएगा लेकिन इस दौरान उनको 7 दिन होम क्वारंटीन और फिर 7 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग में रहना होगा.

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