टीके की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) की क्लास लगाई. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार लोगों को तय वक्त पर वैक्सीन की दोनों खुराकें मुहैया नहीं करवा सकती थी, तो उसे इतने जोर-शोर से इतने सारे टीकाकरण केंद्र खोलने ही नहीं चाहिए थे. इस मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्या सरकार पहली डोज लेने वालों को 6 हफ्ते में दूसरी डोज (Second Dose) मुहैया करा सकती है.
इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अन्य याचिकाओं के संबंध में केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर कहा है कि राजधानी दिल्ली में कोविशील्ड (Covishield) और कोवैक्सीन (Covaxin) की दूसरी खुराकें उपलब्ध कराई जाएं.