सरकार ने डिजिटल मीडिया और OTT प्लैटफॉर्म्स को नए IT कानून के पालन पर पूरा ब्यौरा देने के लिए दिया गया वक्त अब बढ़ा दिया है. बुधवार को सरकार ने कहा था कि 24 घंटे में पूरा ब्यौरा दें, लेकिन गुरुवार को इसे बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है. नए नियमों के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कंपनी के नाम, निदेशक के नाम, पते, फोन नंबर, शिकायत निवारण अधिकारी, सेल्फ रेगुलेशन का सिस्टम आदि की जानकारी मांगी है.
आपको बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में केंद्र सरकार ने 'गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज़ ऐंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड' जारी किया था. इसमें बताया गया था कि डिजिटल मीडिया संस्थान, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म और नेटफ्लिक्स जैसी OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सरकार द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाएगा. यही नहीं इनपर निगरानी रखने के लिए एक समिति होगी जिसमें रक्षा, विदेश, गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कानून, आईटी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधी शामिल होंगे. नए नियमों के तहत अब डिजिटल न्यूज मीडिया प्रेस काउंसिल के तहत आएंगे. नई वेबसाइटों को अब सूचना प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा.