केन्द्र सरकार के नए आईटी (IT Rules) नियमों को लेकर विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा. WhatsApp के बाद अब Google ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर की है. याचिका में गूगल ने कहा कि वह एक सर्च इंजन (Search Engine) है, ना कि एक सोशल मीडिया (Social Media) कंपनी. लिहाजा नए आईटी नियम उस पर लागू नहीं होते हैं. गूगल ने ये तर्क भी दिया है कि कुछ कंटेंट इंडिया में ऑफेंसिव हो सकते है, लेकिन दूसरे देशों में वो जायज होते हैं, इसलिए ग्लोबली नहीं हटाए जा सकते.
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट से एक याचिकाकर्ता ने मांग की थी गूगल उसके फोटोग्राफ्स ग्लोबली तुरंत हटा दे. उसका तर्क था कि गूगल पर बिना इजाजत के उसकी तस्वीरें पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर दिखाए जा रहे हैं. जिसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गूगल को तस्वीरें हटाने को कहा था. इसी मुद्दे पर गूगल ने डबल बेंच में मामले को चैलेंज किया था. अब डबल बेंच ने इस मामले पर केंद्र और दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी.