सिंघु, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उसके आसपास 26 जनवरी को या उसके बाद अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया कि जिन लोगों को भी गैरकानूनी रूप से पुलिस ने हिरासत में लेकर रखा गया है, कोर्ट उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दे. याचिका ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट के सामने पेश करना होता है. बहुत सारे लोग अभी भी हिरासत में हैं. उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. याचिका में दावा किया गया है कि 200 से ऊपर ऐसे लोग हैं, जिनके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है कि वह प्रदर्शन के बाद कहां हैं.