Mumbai Section 144: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में बढ़ते कोरोना केस और तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी है. ये आदेश शुक्रवार से शुरू होकर 19 सितंबर तक लागू रहेगा. इस दौरान एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. यानि इस साल मुंबई में गणपति बप्पा के पंडाल ( Ganpati Pandal) तो सजेंगे पर श्रद्धालु दर्शन के लिए अंदर नहीं जा सकेंगे. लोगों को जूलूस निकालने की भी इजाजत नहीं होगी.
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar) ने लोगों से 'मेरा घर, मेरा बप्पा' को फॉलो करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मैं ना कहीं जाऊंगी और न ही किसी को अपने भगवान के पास लाऊंगी, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है. आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी महाराष्ट्र सरकार को त्योहारों के मद्देनजर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी थी.
बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस के 3,898 नए मामले सामने आए थे जबकि 86 लोगों की मौत हुई थी.
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