दिल्ली दंगों में 2 लोगों को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा- 100 संदेह 1 प्रमाण नहीं बन सकते

Updated : Mar 03, 2021 19:49
|
Editorji News Desk

दिल्ली के एक कोर्ट ने पिछले साल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार दो लोगों को बरी कर दिया है. इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रूसी लेखक फ्योडोर दोस्तोवस्की की मशहूर किताब क्राइम एंड पनिशमेंट का हवाला दिया.
उन्होंने कहा कि सौ खरगोशों से आप एक घोड़ा नहीं बना सकते और सौ संदेह एक प्रमाण नहीं बन सकता. दरअसल एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने ये भी सवाल किया कि कैसे उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप लगाया जा सकता है जबकि पुलिस पीड़ित पुलिस जांचसे अनुपस्थित है और कभी पुलिस के पास आया ही नहीं. कोर्ट ने इन दोनों को हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के आरोप से मुक्त करते हुए कहा कि ये ऐसा मामला है जहां कौन कहेगा कि किसने किस पर गोली चलाई और कहां चलाई. यह मामला वेलकम इलाके में राहुल नाम के व्यक्ति पर कथित तौर पर गोली चलाने के सिलसिले में दर्ज किया गया था. अदालत ने कहा, हालांकि दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से जमा होने एवं दंगा करने के आधार पर मामला चलाया जा सकता

Delhi courtDelhi Riots

Recommended For You

editorji | भारत

Rain Alert: कई राज्यों में भारी बारिश की WARNING, देखें मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट

editorji | भारत

Gujarat: सिविल अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, मरीजों को किया गया बाहर

editorji | भारत

Assam Flood: असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, आठ और लोगों की मौत

editorji | भारत

Delhi University में LLB की परीक्षाएं स्थगित, आज से ही होना था एग्जाम

editorji | भारत

Haryana: नूहं जेल में दो कैदियों ने  कथित तौर पर की आत्महत्या