कोरोना संकट के बीच सरकार ने सोमवार को कोविड के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर से क्सटम ड्यूटी हटा दी है. इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन, बीटा साइक्लोडेक्सरीन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स, क्रायोजेनिक ट्रांस्पोर्ट टैंक और कोविड वैक्सीन शामिल हैं. इन सबपर 31 जुलाई 2021 तक के लिए टैक्स की छूट रहेगी. वहीं रेमडेसिविर पर 31 अक्टूबर 2021 तक छूट रहेगी. सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब कई चैरिटेहबल संस्था, कॉरपोरेट और बाकी के संगठन विदशों से मदद ला रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे थे कि IGST पर से छूट मिले. साथ ही सरकार ने 30 जून तक के लिए उन सभी आयातों पर भी आईजीएसटी से छूट का ऐलान किया है जो कोविड राहत के तौर पर विदेशों से फ्री में आ रहे हैं. इससे पहले सरकार ने ऐसी छूट का ऐलान जिंदगी बचाने वाली दवाओं पर दी थी.