हाइलाइट्स

  • 10 साल तक नौकरी करने पर मिलती है पेंशन
  • 58 साल में रिटायर होने पर मिलता है पूरा फंड
  • इससे पहले पैसे निकालने के लिए होगी कटौती

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Baat Aapke Kaam Ki : प्राइवेट नौकरी में कब निकाल सकते हैं PF पेंशन; जानें पूरा प्रॉसेस

PF अकाउंट से पेंशन पीएफ भी निकाला जा सकता है. इसके लिए रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जानिये विस्तार से...

Baat Aapke Kaam Ki :  प्राइवेट नौकरी में कब निकाल सकते हैं PF पेंशन; जानें पूरा प्रॉसेस

PF Pension Withdrawal : क्या आपको पता है कि अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन (PF Pension) के हकदार हो सकते हैं. EPFO के नियमों के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी अगर ईपीएफओ में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन दी जाती है. हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरा होने के बाद मिलता है, लेकिन 50 साल की उम्र हो जाने पर कुछ कटौती के साथ भी पेंशन का लाभ लिया जा सकता है.

हां, अगर उसे नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड नहीं निकाल सकता. इसके बारे में EPFO के अपने नियम हैं. आज 'बात आपके काम की' में इन सब बातों को एक-एक कर जानेंगे.

पेंशन में कितनी जमा होती है रकम

हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12 प्रतिशत जमा होता है. कंपनी का योगदान भी 12 प्रतिशत ही होता है. कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 प्रतिशत राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS Fund) में जाती है और बाकी 3.67 प्रतिशत राशि ही PF खाते में जाती है.

इसे कुछ इस तरह से समझिये कि ये जो 8.33 प्रतिशत पेंशन अकाउंट में जमा होता जाता है, इसी के बदले में सरकार आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है. इसीलिए, जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी होती है, उतनी ज्यादा पेंशन उसे मिलती है. बता दें कि पेंशन पाने के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है.

58 की उम्र से पहले पेंशन निकालने के लिए ये करें

वैसे तो ईपीएफओ (EPFO) कहता है कि पेंशन 58 साल पूरे होने पर मिलनी शुरू होती है, लेकिन आप इससे पहले भी क्लेम कर सकते हैं. ध्यान रहे कि जैसे ही आपकी उम्र 50 साल हो, आप तभी क्ल्रेम करें. फिर इस स्थिति में कुछ कटौती के बाद पेंशन दी जाती है.

जैसे, अगर 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में 4 फीसदी कटौती होगी. हर एक साल उम्र कम होने पर 4 फीसदी कटौती बढ़ती जाएगी. इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि 55 साल की उम्र में पेंशन लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 फीसदी और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 फीसदी कटौती होगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.

10 साल से कम नौकरी होने पर क्या हैं नियम ?

एक और बात का ध्यान रहे कि अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको सिर्फ ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा. पेंशन 58 साल की उम्र के बाद मिलेगी.

10 साल बिना नौकरी पूरा किए पेंशन चाहते हैं तो इसके भी दो तरीके हैं. पहला कि नौकरी नहीं करना चाहते तो पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल लीजिये. दूसरा ऑप्शन कि आप भविष्य में दूसरी नौकरी ज्वॉइन करते हैं तो पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. ऐसे में नौकरी का समय 10 साल पूरा होता है तो 58 की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.

ऑनलाइन पीएफ पेंशन प्राप्त करने या निकालने के लिए आवश्यक शर्तें (Process to withdraw PF pension online)

  • UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए.
  • UAN नंबर से Aadhaar नंबर लिंक होना चाहिए.
  • Bank अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड दर्ज होना चाहिए.
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए.
  • E-nomination के माध्यम से नोमिनी का नाम दर्ज होना चाहिए.
  • अकाउंट में नौकरी शुरू करने की तारीख और नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज होनी चाहिए.

ऑनलाइन पेंशन का पैसा निकालने की टिप्स

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर जाएं.
  • यहां online claims member account transfer ऑप्शन को चुनें.
  • UAN Portal खुलने पर अपना यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड भरकर लॉग-इन करें.
  • इसके बाद Online Services पर क्लिक करें.
  • फिर CLAIM (FORM 31, 19, 10C&10D) के लिंक पर क्लिक करें.
  • यहां पर अपनी पर्सनल जानकारी जैसे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, अकाउंटर नंबर भरें.
  • इसके बाद नीचे Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
  • पेंशन अकाउंट में जमा पूरे पैसे निकालने के लिए ONLY PENSION WITHDRAWAL (FORM-10C) पर क्लिक करें.
  • पेंशन अकाउंट में जमा पैसों को अगली नौकरी की कंपनी के साथ जुड़वाना चाहते हैं तो SCHEME CERTIFICATE (FORM-10 C) के क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना पूरा पता बॉक्स में दर्ज करें.
    बैंक से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जैसे- पीएफ से लिंक बैंक अकाउंट की पास बुक का पहला पेज या फिर चेक बुक.
  • इसके बाद पेज में सबसे नीचे मौजूद Get Aadhaar OTP के विकल्प पर क्लिक करें.
  • फोन पर आए OTP को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें. यहां आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है.

अप नेक्स्ट

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