Baat Aapke Kaam Ki: देश में चुनावी दौर चल रहा है. तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर चार महीने बाद लोकसभा के भी चुनाव आएंगे. इसमें सबसे बड़ा अधिकार मतदाता का होता है, लेकिन देश के युवा वोटर आईडी (Voter ID) बनवाने में सबसे पीछे हैं.
मतदान यानी वोटिंग (Voting) का अधिकार. भारतीय संविधान कहता है कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को अपने इस अधिकार और कर्त्तव्य का निर्वहन करना चाहिए.
अगर आपके पास अभी भी वोटर आईडी (Voter ID) नहीं है, तो इसके लिए जल्द ही आवेदन करें. आज 'बात आपके काम की' में हम आपको बताएंगे कि वोटर आईडी कैसे बनवाएं, क्यों जरूरी है और कौन बनवा सकता है.
वोटर आईडी क्यों है जरूरी ? (Why is Voter ID important?)
भारत का हर स्थायी नागरिक वोटर आईडी बनवा सकता है. उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. साथ ही उसके पास एड्रेस प्रूफ भी होना जरूरी है.
वोटर आईडी (Voter ID) के जरिए आप कई सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं. साथ ही दूसरे कई डॉक्यूमेंट्स भी बनवा सकते हैं. यही नहीं, वोटर आईडी आपकी नागरिकता को भी साबित करता है तो इसके लिए जब भी आप वोटर आईडी बनवाने जाएं तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाएं.
Voter ID बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी (documents are necessary to make Voter ID)
- दो पासपोर्ट साइज फोटो (Password Size Photo)
- आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट में से कुछ भी ले जा सकते हैं.
- एड्रेस के प्रमाण के लिए पानी बिल, बिजली बिल, बैंक खाता, राशन कार्ड, किराये का बिल, डाकघर पासबुक में से कोई एक जरूरी है.
घर बैठे वोटर आईडी के लिए कर सकते हैं अप्लाई (apply for Voter ID at home)
इसके अलावा वोटर लिस्ट (Voter List) में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग भी काफी कोशिशें कर रहा है. हर साल जनवरी, जुलाई, अप्रैल और दिसंबर के महीने में वोटर आईडी बनाई जा रही है तो आप टेंशन मत लीजिये, घर बैठे भी आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई (Voter ID Card Apply) कर सकते हैं, जिसे ई-वोटर आईडी कहते हैं.
Voter ID के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉलों करें ये स्टेप्स (How to apply online for Voter ID)
- सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं.
- यहां पर नया अकाउंट बनाने के ऑप्शन को क्लिक करें.
- फिर फोन नंबर से साइन इन कर जो ओटीपी आए, उसे फिल करें.
- इसके बाद अपना पासवर्ड क्रिएट कर नया अकाउंट के ऑप्शन पर दोबारा से जाएं.
- फिर दोबारा से लॉग-इन करें और फॉर्म नंबर 6 को खोल लें.
- इसके बाद फॉर्म में जरूरी डॉक्यूमेंट्स- दो फोटो, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ को अपलोड करें.
- फॉर्म अपलोड करने के बाद सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपके ई-मेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी.
- इसके कुछ 10 दिनों बाद आपके घर पर वोटर आईडी आ जाएगा.
इसके अलावा आप वेबसाइट पर जाकर भी आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि वोटर आईडी बनने के बाद आप उस राज्य के परमानेंट रेजिडेंट (Permanent Resident) के रूप में पहचाने जाएंगे.
साथ ही अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो उम्मीदवार 'मतदाता सेवा पोर्टल' पर जाकर अकाउंट लॉग-इन कर कार्ड को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं.
क्या एक ही जगह वोटिंग कर सकते हैं ?
अब ये भी सवाल उठता है कि क्या एक ही जगह वोटिंग करनी होगी. तो वोट डालने के लिए जिस एरिया की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम होगा, आप उसी बूथ पर वोट डाल सकते हैं.
चुनाव आयोग के मुताबिक, कार्ड में एक खास निर्वाचन क्षेत्र दर्ज होना जरूरी है. इससे आप अपने स्थायी (Permanet) या अस्थायी निवास में से किसी एक ही जगह पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं.