SC की 5 जजों की बेंच ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक जोड़ों को शादी करने या नागरिक संघ में शामिल होने के अधिकार से इनकार कर दिया.
'नागरिक संघ' एक कानूनी स्थिति है, जो समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है, यह आमतौर पर विवाहित जोड़ों को दी जाती है.
विवाह का अर्थ एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध बनाने को है. इसमें कोई समान विवाह कानून नहीं है.
नागरिक संघ विवाह जैसी कानूनी स्वीकृति है, जो समलैंगिकों को प्रदान की जाती है. विवाह कानून महिला-पुरुष को विवाह करने की अनुमति देता है.
CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्रांसजेंडर महिला को एक हेट्रोसेक्चुअल पुरुष से शादी करने का अधिकार है. ट्रांसजेंडर पुरुष-महिला भी शादी कर सकते हैं.