उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के 20 जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाकी जिलों में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में ढील दी गई है. इन जिलों में अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 5 दिन दुकानें खोली जा सकेंगी. जबकि शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी.
कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिन जिलों में 600 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी. यहां कोरोना कर्फ्यू पूरे हफ्ते जारी रहेगा.
जारी किए गए आदेश के अनुसार, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है.
योगी सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक निजी कंपनियों के कार्यालय खुलेंगे, सभी सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु के जाने की इजाजत होगी. इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट्स में केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी. हाईवे के किनारे ढाबे खुलेंगे जबकि मॉल, सिनेमाघर, क्लब बंद रहेंगे.
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