दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की मौत और बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े दूसरे मामलों में इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है. साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑर रेयर केस बताते हुए मौत की सजा दी है, साथ ही कोर्ट ने 11 लाख का जुर्माना भी लगाया है जिसमें से 10 लाख शर्मा के परिवार को दिए जाएंगे.
सितंबर 2008 को हुए एनकाउंटर में आतंकवादियों की तरफ से की गई गोलीबारी में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी जबकि 2 पुलिसवाले जख्मी हुए थे. इस दौरान आरिज फरार हो गया था, उसे 10 साल बाद फरवरी 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था.
आरिज खान को 8 मार्च को दोषी करार दिया गया था. इस केस में इससे पहले 2013 में आरोपी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, हालांकि वो केस हाईकोर्ट में अपील के लिए पेंडिंग है.