Suvendu Adhikari को कलकत्ता HC ने दी बड़ी राहत, कहा- अदालत की मंजूरी के बिना नहीं होगी गिरफ्तारी

Updated : Sep 06, 2021 16:05
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Editorji News Desk

Suvendu Adhikari Arrest: कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल BJP के नेता सुवेंदु अधिकारी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अधिकारी को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए कहा - अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्‍य के केसों में अधिकारी को अरेस्‍ट नहीं किया जा सकता.

भाजपा नेता सुवेंदु के खिलाफ साल 2018 के एक केस में बंगाल पुलिस (Bengal Police) ने समन जारी किया था, उन्हें सोमवार को पुलिस के सामने पेश होना था. इसी के खिलाफ सुवेंदु हाईकोर्ट गए थे. दरअसल मामला एक सुरक्षा गार्ड की मौत से जुड़ा है जिसमें सुवेंदु पर आरोप लगाया गया है.

ये भी पढ़ें: ED के सामने पेश हुए TMC सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा- आरोप साबित हुए तो फांसी लगा लूंगा

Suvendu AdhikariCalcutta High Court

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