Rakesh Asthana Case में SC ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- 2 हफ्ते में सुनाया जाए फैसला

Updated : Aug 25, 2021 16:27
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Editorji News Desk

दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का जल्द निपटारा किया जाना ज़रूरी है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट(Highcourt) को 2 हफ्ते का समय भी दिया है. चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई  वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट को हम निर्देश देना चाहेंगे कि दो हफ्ते में राकेश अस्थाना नियुक्ति संबंधी मामले का निपटारा करे.दरअसल इस मामले की सुनवाई प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में करने की गुहार लगाई थी, जिस पर सरकार की ओर से
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता , इसे पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए.

जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता NGO CPIL को हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले का निपटारा दो हफ्ते में करे. बता दें कि गुजरात कैडर के साल 11984 के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया था, अस्थाना 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें नई नियुक्ति दी गई, इस याचिका में अस्थाना की सेवा अवधि बढाने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई है

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