मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनके एक साथी की जमानत याचिका खारिज कर दी. फारूकी की तरफ से दायर हुईं पहली दो जमानत याचिकाएं पहले खारिज हो चुकी हैं. उन पर इंदौर में एक स्टैंडअप शो के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है. उन्हें 1 जनवरी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था. सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों से पता चलता है कि शो के दौरान जानबूझकर एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित किया गया था. 25 जनवरी को फारूकी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर बेंच ने कहा था, “ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए.”