Section-144 in Lucknow : लखनऊ में 5 अक्‍टूबर तक लागू रहेगी धारा, किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन सतर्क

Updated : Sep 08, 2021 21:42
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Editorji News Desk

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पांच अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है. आने वाले दिनों में मनाए जाने वाले धार्मिक पर्व, कोरोना महामारी और किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है. इस दौरान विधानभवन के एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक लगा दी गई है.

लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) की ओर से बुधवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सितंबर से अक्टूबर महीने में होने वाले त्यौहार और किसान आंदोलनों के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी. आदेश के मुताबिक शहर में अगले एक महीने तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और न ही एक स्थान पर 5 या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होंगे. वहीं आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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