SC ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन का आदेश देने से किया इनकार, कहा- ठीक तरीके से तो चल ही रहा है टीकाकरण

Updated : Sep 08, 2021 16:47
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Editorji News Desk

Supreme Court on Door to Door Vaccination: सुप्रीम कोर्ट ने डोर टू डोर यानी घर घर जाकर टीकाकरण करने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. बुधवार को कोर्ट ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन सही तरीके चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्थिति के मद्देनजर घर घर जाकर टीकाकरण संभव नहीं है. टीकाकरण अभियान पहले से ही चल रहा है और 60 प्रतिशत से अधिक आबादी को कम से कम एक खुराक लग गई है. ऐसे में मौजूदा टीकाकरण नीति को खत्म कर अलग से आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है. 

इसके अलावा कोरोना से हुई हर मौत को मेडिकल लापरवाही मान कर परिवार को मुआवजा देने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है. SC ने कहा कि बड़ी संख्या में मौतें हुईं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हर मौत मेडिकल लापरवाही का मामला है. 

बता दें कि SC में दी गई याचिका में भारत सरकार और सभी राज्यों को समाज के कमजोर तबकों और विकलांग लोगों के लिए घर-घर जाकर वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

ये भी पढ़ें: Women in NDA: महिलाओं के लिए बड़ी और ऐतिहासिक खबर, अब सशस्त्र बलों में मिल सकेगा परमानेंट कमीशन

 

Supreme Courtdoor-to-door vaccinationCORONA VACCINEVACCINATION DRIVE

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