क़ुरआन से आयतें हटाने की मांग वाली वसीम रिज़वी की याचिका SC में ख़ारिज, कोर्ट बोली- ये एक तुच्छ याचिका

Updated : Apr 12, 2021 15:22
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ANI

सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष वसीम रिज़वी (Waseem Rizvi) की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने क़ुरआन से 26 आयतें हटाने की मांग की थी. इतना ही नहीं कोर्ट ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. रिज़वी की दलील थी कि ये खास आयतें मनुष्‍य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं. लेकिन उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि ये वास्तव में एक 'तुच्छ' और निराधार याचिका है. आपको बता दें कि रिज़वी के इस कदम के बाद कई मुस्लिम संगठन और स्कॉलर उनके ख़िलाफ़ हो गए थे. इतना ही नहीं उनके परिवार तक ने उन से नाता तोड़ लिया और उनसे अलग हो गए.

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