Cash In ATM: RBI का निर्देश- ATM में नहीं हुए पैसे तो बैंक पर होगा जुर्माना

Updated : Aug 11, 2021 07:57
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Editorji News Desk

कई बार आप पैसा निकालने ATM में जाते हैं और वहां पैसे नहीं होते...एक अक्टूबर 2021 से आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी. दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(Reserve Bank of India) ने फैसला किया है कि अगर किसी बैंक के ATM में कैश नहीं रहता है तो वह उस बैंक पर पेनाल्टी लगाएगा.
इस नियम के मुताबिक अगर किसी बैंक के ATM में एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक कैश नहीं रहता है तो हर ATM पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. RBI ने मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में ये बातें कहीं. सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई व्हाइट लेबल ATM है तो उस बैंक पर पेनाल्टी लगेगी जिसका वो ATM है. बता दें कि व्हाइट लेबल ATM के मायने हैं कि उस ATM का संचालन बैंक नहीं बल्कि थर्ड पार्टी करता हो. RBI ने कहा है कि देश के कई इलाकों में ATM में पैसे न होने से लोगों को परेशानी हो रही है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया.

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