दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी विमानन कंपनी Air India के पिछले साल नौकरी से निकाले गए सभी पायलटों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने एयर इंडिया द्वारा नौकरी से निकाले गए सभी पायलटों (Pilot) की सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पायलट भी शामिल हैं. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि एयर इंडिया को बहाल किए गए पायलटों को वापस वेतन (salary) देना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए पायलटों का भविष्य में अनुबंध बढ़ाने का फैसला उनके परफॉर्मेंस के आधार पर एयर इंडिया करेगी. हाईकोर्ट ने यह आदेश पायलटों की ओर से दाखिल 40 से अधिक याचिकाओं पर दिया.
बता दें पिछले साल अगस्त में एयर इंडिया ने कोरोना संक्रमण की वजह बताते हुए कई पायलटों की सेवाएं समाप्त कर दी थी.