Aryan Khan की बेल खारिज करते हुए जज बोले- जमानत दी तो फिर कर सकते हैं ऐसा अपराध

Updated : Oct 20, 2021 22:58
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Editorji News Desk

Aryan Khan Bail Rejected: मुंबई क्रूज़ ड्रग केस में मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान समेत तीन लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी. जज वीवी पाटिल ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने 21 पन्नों के आदेश में कहा... 

"भले उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन आरोपी नंबर 1 (आर्यन खान) के व्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वह अवैध ड्रग्स की गतिविधियों में लिप्त थे. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा ऐसा अपराध किए जाने की संभावना नहीं है.''

स्पेशल NDPS कोर्ट के जज ने फैसले में आगे कहा- "कोर्ट ने कहा कि हालांकि आर्यन खान के पास से कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते में छह ग्राम चरस छिपा हुआ मिला और ऐसा लगता है कि आर्यन खान को इसके बारे में पता था."

कोर्ट ने फैसले में कहा - "आरोपी 1 और 2 लंबे समय से दोस्त हैं. उन्होंने एक साथ यात्रा की और उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर एक साथ पकड़ा गया. इसके अलावा, अपने बयानों में दोनों ने खुलासा किया है कि उनके पास अपने इस्तेमाल और एंजॉयमेंट के लिए ड्रग्स था. इन सभी बातों से पता चलता है कि आर्यन खान को जूतों में दो लोगों द्वारा छुपाए गए बैन्ड ड्रग्स की जानकारी थी." कोर्ट ने आगे कहा- "इसलिए इस गंभीर अपराध में प्रथम दृष्टया आरोपी नंबर 1 से 3 की संलिप्तता को देखते हुए, यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है."

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