रेलवे (Indian Railways) अब अपने परिसरों ( Railway premises) में बिना मास्क ( not wearing mask) के दिखने वालों लोगों पर जुर्माना लगाएगा. मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए का फाइन लगाया जाएगा. फेस मास्क की अनिवार्यता का निर्देश अगले 6 महीने की अवधि के लिए है. जुर्माना का प्रावधान सिर्फ मास्क को लेकर नहीं है, बल्कि यहां-वहां थूकने या गंदगी फैलाने को लेकर भी है. अगर आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर यहां-वहां थूकते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं तो भी आप पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. रेलवे ने यह कदम देश में तेजी से बढ़ रहे Covid-19 के मामलों के बीच उठाया है.