सुप्रीम कोर्ट ने Sedition Act के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है कि है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) जैसे लोगों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले कानून के प्रावधान को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है. अब कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत करते हैं. जस्टिस एन वी रमण ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने भारतीय दंड सहिंता की धारा 124 A ( राजद्रोह ) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक पूर्व मेजर जनरल और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अर्जियों पर गौर करने पर सहमति जताते हुए कहा कि उसकी मुख्य चिंता कानून का दुरुपयोग है.
चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि ये कानून ऐसा है कि जैसे किसी बढ़ई को लकड़ी का एक टुकड़ा काटने के लिए आरी दी गई और वो पूरा जंगल काटने लग गया.