महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना वायरस (Covid-19) के बीच उद्धव सरकार ने राज्य में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है. ये पाबंदियां 22 अप्रैल की रात 8 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा.
दरअसल, बीते कई दिनों से महाराष्ट्र में 50 हजार से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं. जिसे रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 मई तक धारा 144 लगाई है. साथ ही ब्रेक द चेन मुहिम के जरिए गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक है. आइए जानते हैं किस पर रहेगी रोक तो किसको मिलेगी छूट...
सरकारी दफ्तर 15% कर्मियों के साथ खुलेंगे
विवाह समारोह के लिए 2 घंटे की अनुमति
शादी में 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं
सरकारी बस 50% की कैपसिटी पर चलेगी
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही अनुमति
बेवजह घूमता मिलने पर 10 हज़ार का जुर्माना
जरूरी कारण पर ही दूसरे जिले जाने की अनुमति
बसों को दूसरे जिले जाने से पहले देनी होगी सूचना
दूसरे जिले जाने वालों पर 14 दिन क्वारंटाइन का स्टैंप जरूरी
किराने की दुकानें भी सिर्फ 4 घंटे ही खुलेंगी
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