परमबीर सिंह की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कहा- मामला गंभीर, पहले हाईकोर्ट जाएं

Updated : Mar 24, 2021 13:39
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Editorji News Desk

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है. देश की सबसे बड़ी अदालत माना कि मामला बेहद गंभीर है, लेकिन इसकी सुनवाई पहले हाई कोर्ट में होनी चाहिए. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने कहा कि परमबीर सिंह याचिका में कुछ आरोप लगा रहे हैं और मंत्री भी कुछ आरोप लगा रहे हैं. ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते. कोर्ट ने ये भी पूछा कि जिस शख्स के खिलाफ याचिका है उसे पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? जिसके बाद परमबीर के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से हाईकोर्ट में जल्दी सुनवाई का निर्देश देने की गुजारिश की. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को होगी.

Param Bir SinghSupreme CourtMukul Rohatgi

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