पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के मसले पर आखिरकार इमरान सरकार को झुकना ही पड़ा है. अब कुलभूषण अपनी सजा के खिलाफ किसी भी हाईकोर्ट (High Court) में अपील कर सकते हैं. दरअसल, इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) ने अपने निर्णय को प्रभावी करने के लिए पाकिस्तान को समीक्षा और पुनर्विचार से जुड़ा बिल पास करने का निर्देश दिया था. जिसको पाकिस्तान (Pakistan) की संसद ने अध्यादेश के जरिए मंजूरी दे दी है. ऐसा इसलिए किया गया ताकि जाधव को अपील करने का अधिकार दिया जा सके.
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने साल 2016 में कुलभूषण को ईरान से भारतीय जासूस बताकर पकड़ा था. उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें सजा-ए-मौत दी थी. जिसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया, जहां ये मामला लंबित है.