देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पटाखों पर बैन की मांग को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने केन्द्र सरकार सहित चार राज्यों को नोटिस जारी किया है. NGT ने पूछा है कि 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों को बैन करना चाहिए या नहीं? NGT ने केन्द्र के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. NGT ने 5 नवंबर से पहले सभी को कोर्ट में जवाब दायर करने को कहा है. ट्रिब्यूनल ने वरिष्ठ अधिवक्ता राज पंजवानी और अधिवक्ता शिभानी घोष को इस मामले में न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया.