कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में मुहर्रम (Muharram in Uttar Pradesh) को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो गई है. जिसके तहत जुलूस (No Procession) निकालने की इजाजत नहीं होगी. नए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यातायात किसी भी हाल में बाधित ना हो साथ ही बैरियर और चेक पोस्ट (Barrier and check post) लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए. गाइडलाइन के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है.
गाइडलाइन (Guideline) के मुताबिक संवंदनशील और कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस की तैनाती की जाएगी. इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशन समेत धार्मिक स्थानों पर चेकिंग भी की जाएगी.
इसके अलावा DGP ने सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि वे धर्मगुरुओं से संवाद करें और बीट स्तर पर हालातों की समीक्षा करें. गाइडलाइन में मोहरर्म को देखते हुए जन सुविधाएं तथा बिजली, पेयजल और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की भी बात कही गई है. इससे पहले योगी सरकार ने बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर भी पाबंदियों का ऐलान किया था.